बालोद : शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था डौण्डीलोहारा में प्रवेश हेतु आॅनलाईन पंजीयन की अंतिम तिथि 25 जून

बालोद : शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था डौण्डीलोहारा में प्रवेश हेतु आॅनलाईन पंजीयन की अंतिम तिथि 25…

मोहला : घरेलू गैस सिलेंडरों के उपयोग पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्यवाही

मोहला : घरेलू गैस सिलेंडरों के उपयोग पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्यवाही मोहला 20 जून…

कोण्डागांव : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आवेदन 25 जून तक

कोण्डागांव : औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु आवेदन 25 जून तक कोण्डागांव, 20 जून 2025…

मोहला : अवैधरूप से भंडारित सागौन लकड़ी जप्त

मोहला : अवैधरूप से भंडारित सागौन लकड़ी जप्त मोहला 20 जून 2025 वनमण्डलाधिकारी श्री दिनेश पटेल…

कोण्डागांव : राज्य महिला आयोग कोण्डागांव में 24 जून को करेगी सुनवाई

कोण्डागांव : राज्य महिला आयोग कोण्डागांव में 24 जून को करेगी सुनवाई कोण्डागांव, 20 जून 2025…

मोहला : गुरु खुशवंत साहेब की मुख्य आतिथ्य में संपन्न होगा योगा कार्यक्रम

मोहला : गुरु खुशवंत साहेब की मुख्य आतिथ्य में संपन्न होगा योगा कार्यक्रम मोहला 20 जून…

कोण्डागांव : कलेक्टर ने गोलावण्ड, करियाकांटा और बम्हनी के स्वास्थ्य केंद्रों का किया औचक निरीक्षण

कोण्डागांव : कलेक्टर ने गोलावण्ड, करियाकांटा और बम्हनी के स्वास्थ्य केंद्रों का किया औचक निरीक्षण गर्भवती…

कोरिया : आईटीआई में आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी 26 जून

कोरिया : आईटीआई में आवेदन करने की अंतिम तिथि होगी 26 जून गत 16 जून से…

महासमुन्द : नगर पालिका क्षेत्र शंकर नगर वार्ड में आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु प्राप्तांकों की सूची जारी

महासमुन्द : नगर पालिका क्षेत्र शंकर नगर वार्ड में आंगनबाड़ी सहायिका पद हेतु प्राप्तांकों की सूची…

कोंडागांव : मेडिकल स्टोरों का औचक निरीक्षण अनियमितताएं मिलने पर अखिल मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निलंबित कोंडागांव में औषधि प्रशासन की लगातार कार्रवाई कोंडागांव, 19 जून 2025 खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जिले में संचालित मेडिकल स्टोर्स की सतत निगरानी एवं औचक निरीक्षण की प्रक्रिया जारी है। नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन छत्तीसगढ़ के आदेश एवं कलेक्टर कोण्डागांव के निर्देशों के तहत औषधि निरीक्षण दल ने फरसगांव ब्लॉक अंतर्गत अखिल मेडिकल स्टोर बोरगांव, सैनिक मेडिकल स्टोर फरसगांव एवं दीक्षा मेडिकल स्टोर लंजोडा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान औषधि निरीक्षक द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई। अखिल मेडिकल स्टोर में औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। फर्म द्वारा बिल बुक एवं शेड्यूल एच 1 रजिस्टर का संधारण नियमानुसार नहीं किया गया था, साथ ही फिजिशियन सैंपल का अवैध संधारण भी पाया गया। इन अनियमितताओं के लिए संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, किंतु उत्तर असंतोषजनक पाए जाने पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए फर्म का ड्रग लाइसेंस 5 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, सैनिक मेडिकल स्टोर से रिलकॉफ सिरप तथा अखिल मेडिकल स्टोर से स्टेमिल एमडी टेबलेट को गुणवत्ता परीक्षण हेतु राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया है। औषधि निरीक्षक श्री सुखचैन सिंह धुर्वे ने बताया कि जिले के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे दवाइयों की खरीद-बिक्री से संबंधित सभी दस्तावेजों एवं शेड्यूल एच 1 रजिस्टर का संधारण नियमानुसार करें। साथ ही, सभी दुकानों में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि नार्कोटिक औषधियों एवं एमटीपी किट जैसी विशेष श्रेणी की दवाइयों की बिक्री पर औषधि विभाग द्वारा लगातार सघन निगरानी रखी जा रही है और अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्रमांक -564/अर्जुन

कोंडागांव : खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं निर्णायकों को मिलेगा राज्य स्तरीय सम्मान कोंडागांव, 19 जून 2025 खेल…