जशपुर : कलेक्टर ने बगिया आश्रम छात्रावास के भृत्य रामकुंवर सिदार को किया निलंबित

जशपुर : कलेक्टर ने बगिया आश्रम छात्रावास के भृत्य रामकुंवर सिदार को किया निलंबित

जशपुर, 10 जुलाई 2025
कलेक्टर श्री रोहित व्यास ने रामकुंवर सिदार, नियमित भृत्य शासकीय अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम, बगिया, विकास खण्ड-कांसाबेल, जिला-जशपुर (छ.ग.) के द्वारा आश्रम परिसर की साफ-सफाई नियमित रूप से नहीं की गई, जिसके कारण सांप के घुसने का पता नहीं चल पाया और संस्था में कक्षा तीसरी में अध्ययनरत छात्र अमृत साय का सर्प दंश से निधन हो गया।
अतः कर्त्तव्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरते जाने के आरोप में छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत् श्री रामकुंवर सिदार, नियमित भृत्य, शासकीय अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम, बगिया, विकास खण्ड-कांसाबेल, जिला-जशपुर (छ.ग.) को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में श्री रामकुंवर सिदार को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी तथा इनका मुख्यालय कार्यालय मण्डल संयोजक, कांसाबेल, जिला-जशपुर (छ.ग.) निर्धारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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