फैक्ट्री में हादसा, परिवार में मातम—श्रमिक की मौत पर निदेशक और ठेकेदार पर कानूनी शिकंजा

       दुर्ग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के रसमड़ा स्थित एक स्टील प्लांट में इंडक्शन फर्नेस के ट्रायल के दौरान हुए हादसे में गंभीर रूप से झुलसे श्रमिक की उपचार के दौरान मौत हो गई। मामले में पुलिस ने जे.डी. स्टील इंडस्ट्रीज के निदेशक और ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

       प्राप्त जानकारी के अनुसार, 17 अक्टूबर 2026 को चौकी अंजोरा, थाना पुलगांव क्षेत्र के अंतर्गत रसमड़ा स्थित स्टील प्लांट में इंडक्शन फर्नेस का ट्रायल कार्य चल रहा था। इसी दौरान पिघला हुआ धातु अधिक मात्रा में बाहर निकल आया, जिसकी चपेट में आने से वहां कार्यरत संतोष श्रीवास्तव (42 वर्ष) गंभीर रूप से झुलस गए। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

       घटना की प्रारंभिक जांच में प्लांट संचालन के दौरान कथित लापरवाही और उसके परिणामस्वरूप हुई मृत्यु के संबंध में पुलिस ने प्लांट संचालक तथा ठेकेदार के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 289 एवं 106(1) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।

       पुलिस ने मामले को विवेचना में लेकर घटना के कारणों और जिम्मेदार व्यक्तियों की भूमिका की जांच शुरू कर दी है। इस हादसे ने औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा मानकों के पालन और श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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