न्यायाधिपति श्री गौतम भादुड़ी ने किया विधिक जागरूकता पखवाड़ा का शुभारंभ

कोरबा जिला सत्र न्यायालय परिसर में निःशुल्क सहायता एवं मार्गदर्शन केंद्र की सराहना, नए कानून की जानकारी के लिए व्यापक पहल

       रायपुर। न्यायाधिपति श्री गौतम भादुड़ी, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के न्यायाधीश एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष, ने आज कोरबा के जिला सत्र न्यायालय परिसर में विधिक जागरूकता पखवाड़ा का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में उन्होंने अधिवक्ता संघ द्वारा संचालित निःशुल्क सहायता एवं मार्गदर्शन केंद्र की सराहना की, जिसका उद्देश्य आमजन को नए कानून की जानकारी प्रदान करना है। न्यायाधिपति भादुड़ी ने कहा कि कानून में हुए बदलावों के बारे में आमजन को जागरूक करना एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे उन्हें नए कानून को समझने और न्याय प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

       इस अवसर पर जिला सत्र न्यायाधीश श्री सत्येंद्र कुमार साहू, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री गणेश कुलदीप, न्यायाधीशगण, अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी एवं अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे। न्यायाधिपति भादुड़ी ने कहा कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती और न्यायाधीश, अधिवक्ता, प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी सहित सभी पक्षकारों को नए कानून की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि सभी न्यायाधीश और अधिवक्ता नए कानून के प्रावधानों को अपने दैनिक अभ्यास में शामिल करें ताकि प्रकरणों को तैयार करने और सुनवाई में कोई परेशानी न हो।

न्यायाधिपति भादुड़ी ने न्यायाधीश, अधिवक्ता, और पक्षकारों को एक ही शरीर के अंग के रूप में देखते हुए कहा कि किसी एक अंग के प्रभावित होने से पूरा शरीर प्रभावित होता है। इसलिए, सभी को नए कानून की जानकारी रखनी चाहिए और पक्षकारों को न्याय दिलाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने विधिक जागरूकता पखवाड़ा के व्यापक प्रचार-प्रसार और आमजन को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने की बात कही, ताकि राज्य के अन्य जिले भी इस नवाचार से प्रेरित होकर अपने जिलों में इसी प्रकार के सार्थक प्रयास शुरू कर सकें।

गौरतलब है कि 1 जुलाई 2024 से देश में लागू हुए नए कानून के संबंध में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए कोरबा जिला अधिवक्ता संघ ने जिला सत्र न्यायालय परिसर स्थित अधिवक्ता भवन में निःशुल्क सहायता एवं मार्गदर्शन केंद्र स्थापित किया है। विधिक जागरूकता पखवाड़ा के तहत 13 जुलाई से 28 जुलाई तक इस केंद्र में आमजन को नए कानून की जानकारी निःशुल्क प्रदान की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *